मादक औषधि वर्गीकरण:
- कोडीन फॉस्फेट एपीआई को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत एक नारकोटिक ड्रग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
4. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम कवरेज:
- कोडीन फॉस्फेट और इसके फॉर्मूलेशन ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 (क्रमांक 20 ) की अनुसूची एच1 में शामिल हैं।
5. निर्मित दवा की स्थिति:
- एनडीपीएस अधिनियम, 1985 (अधिसूचना एसओ संख्या 826 (ई) दिनांक 14.11.1985 के तहत क्रम संख्या 35 ) के तहत ” निर्मित दवा ” के रूप में अधिसूचित ।